આર્ટીકલ

6/recent/ticker-posts

वीज़ा कितने प्रकार के होते है?

 



वीज़ा कितने प्रकार के होते है? 

वीजा एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में प्रवेश करने या छोड़ने की आधिकारिक तौर पर परमिट प्रदान करता है। यदि किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश या भारत का कोई नागरिक दूसरे देश जाना चाहता है तो इसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। वीजा मूलरूप से दूसरे देश जाने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता को भी प्रदर्शित करता है।

Types of VISA  - किसी भी दुसरे देश से आने वाले व्यक्ति के लिए VISA एक तरह से परमिशन लेटर होता जो की आपको ये परमिट देता है कि आप किसी दूसरे देश में रह सकते है .लेकिन वो आपके VISA पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन दूसरे देश में रह सकते है. या उस देश में आप क्या कर सकते है . वीसा के बहुत सारे टाइप होते है जो भी बताते है की कौन से काम के लिए कौन सा VISA लगेगा .वीसा की फुल फॉर्म है V= Visitors I= International S= Stay A= Admission.

अगर आप भी किसी दुसरे देश में जाना चाहते है तो आपको भी वीसा की जरूरत पड़ेगी लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जन्हा आप बिना VISA के भी जा सकते है. लेकिन कुछ VISA ऐसे होते है जिसकी मदद से आप कई देशो में जा सकते है सिर्फ उस अकेले VISA की मदद से इसे कॉमन VISA कहते है. भारत भी भूटान और नेपाल के लोगों को बिना वीजा आने देता है। लेकिन अपने देश की बजाय किसी दुसरे देश से भारत में आने पर इन लोगों को पासपोर्ट की जरूरत होगी।


VISA कितने प्रकार का होता है


Transit Visa

Tourist Visa

Business Visa

On-Arrival Visa

Partner Visa

Student Visa

Working Visa

Diplomatic Visa

Journalist Visa

Marriage Visa

Immigrant Visa

1. Transit Visa - जो किसी देश में घंटों के हिसाब से आना चाहते हैं उन्हें ये वीसा दिया जाता है. ये वीसा 72 घंटो के लिए ही Valid माना जाता है. साथ ही आवेदन करते टाइम आपको कॉन्फोर्म Return टिकेट भी दिखानी पड़ती है


2. Tourist Visa - ये वीसा दूसरे देश में घूमने जाने के लिए लिया जाता है .आप वंहा घूमने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते.सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले वह हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था।


3. Business Visa - ये विस उन लोगो को दिया जाता है जो दूसरे देश में बिज़नस करना चाहते है. ये वीसा लेने के लिए उस पर्सन को बिज़नस करने का प्रपोजल लेटर दिखाना होता है . साथ ही यह भी बताना होता है कि वे अपना बिज़नस कहाँ करेंगे और वो अपना खर्च कंहा से लाएंगे.ये वीसा 6 मंथ से लेकर 10 साल तक वैलिड होता है.इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए वर्क वीज़ा लिया जा सकता है।


4. On-Arrival Visa - इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी जरूरी है क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में वीसा के बारे में कई बदलाव भी किया है. वीसा On Arrival को E-Tourist वीसा का नाम भी दिया गया है. अब इंडिया आने वाले को E-Tourist वीसा के लिए अब उन्हें इंडिया आने की बजाय अपने देश से ही अप्लाई कर सकते है.


5. Student Visa - दूसरे  देश में हायर स्टडी करने के लिए इस वीसा की जरूरत पड़ती है , और स्टूडेंट्स ही इस वीसा के लिए अप्लाई कर सकते है. और इस वीसा की Validation इंस्टिट्यूट के हिसाब से होती है.ऐसे ही दूसरे वीसा है जो किसी न किसी एक काम के लिए, लिए जाते है .


6. Marriage Visa - यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए, कोई भारतीय किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा।


7. Immigrant Visa - यह उस कंडिशन में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति  किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है यानी जब आप इस बात के लिए पक्का हों कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी वीज़ा मिलता है।


वीज़ा ऐप्लिकेशन  रिजेक्ट हो सकती है अगर


1. ऐप्लिकेशन में कोई कोई गलत जानकारी दी गई हो

2. एप्लिकेंट का कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड हो या उस पर कोई मामला पेंडिंग हो

3. उससे सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा हो

4. उसकी इमेज या रिश्ते उसके खुद के देश में अच्छे न हों

5. वह देश में बसना चाहता हो और उसने इमिग्रेंट या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई न किया हो

6. वीज़ा चाहने वाले व्यक्ति के पास यात्रा के लिए कोई वैध वजह न हो

7. आमदनी का कोई वैध और कानूनी जरिया न हो

8. जिस देश में वह जा रहा है, वहां रहने का कोई इंतजाम न हो

9. यात्रा और दूसरे देश में ठहरने के लिए हेल्थ या ट्रैवल इंश्योरेंस न हो (कुछ खास मामलों में)

10. बहुत शॉर्ट नोटिस पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो

11. इसके पहले भी वीजा एप्लिकेशन रिजेक्ट हो चुकी हो और रिजेक्शन की वजह को दूर न किया गया हो

12. आप जिस देश में जाना चाहते हैं, उसके और आपके देश के बीच संबंध अच्छे न हों

13. टीबी जैसा कोई छूत का रोग हो

14. इसके पहले वीज़ा या इमिग्रेशन रूल्स तोड़े हों

15. पासपोर्ट बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला हो

16. बिना कोई वजह बताए पहले जारी किए गए वीजा का इस्तेमाल न किया हो


Visa अप्लाई कैसे करे?

Visa  अप्लाई करने के लिए आपको स्पॉन्सर की जरुरत पड़ती है उदाहरण के लिए अगर आपको टूरिस्ट वीसा के  अप्लाई  तो आप किसी टूरिस्ट एजेंसी की सहायता ले सकते है या फिर आप Visa के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ( Makemytrip , Yatra.Com) या दिल्ली में जाकर एम्बेसी से Visa अप्लाई कर के इसे प्राप्त कर सकते हो। यूनाइडेट किंगडम(UK), अमेरिका(USA) और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशो ने भारत में वीजा एप्लीकेशन का काम VFS ग्लोबल सर्विसेस को सौंप रखा है।




Post a Comment

0 Comments